देश में बेटियों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार नई योजनाएं चला रही हैं। इन्हीं में से एक उत्तर प्रदेश सरकार की “भाग्यलक्ष्मी योजना 2025” है, जो गरीब परिवारों की बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
इस योजना का संचालन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों में जन्म लेने वाली बच्चियों को शिक्षा से लेकर विवाह तक आर्थिक सहायता प्रदान करना है। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आपकी बेटी का जन्म हाल ही में हुआ है, तो यह योजना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है।
क्या है भाग्यलक्ष्मी योजना
भाग्यलक्ष्मी योजना के अंतर्गत, जिन परिवारों में बेटी का जन्म होता है, उन्हें सरकार की ओर से ₹51,000 तक का बांड दिया जाता है। यह बांड 21 वर्ष पूरे होने पर ₹2 लाख तक की राशि बन जाता है। इसके साथ ही, बच्ची की पढ़ाई के हर स्तर पर भी सरकार आर्थिक मदद देती है।
यह योजना विशेष रूप से गरीब, बीपीएल राशन कार्ड धारक परिवारों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है ताकि वे अपनी बेटियों की पढ़ाई और शादी के लिए परेशान न हों।
भाग्यलक्ष्मी योजना के मुख्य लाभ
कक्षा | मिलने वाली राशि |
कक्षा 6 | ₹3,000 |
कक्षा 8 | ₹5,000 |
कक्षा 10 | ₹7,000 |
कक्षा 12 | ₹8,000 |
इसके अलावा जन्म के समय माता को ₹5,100 की सहायता राशि दी जाती है।
योजना का उद्देश्य
- बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देना
- दहेज जैसी सामाजिक कुप्रथा को रोकना
- बाल विवाह पर नियंत्रण पाना
- बेटियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना
- समाज में बेटियों के प्रति सोच में सकारात्मक बदलाव लाना
पात्रता मापदंड (Eligibility Criteria)
- बेटी का जन्म 31 मार्च 2006 के बाद हुआ हो।
- माता-पिता की वार्षिक आय ₹2 लाख से कम हो।
- परिवार बीपीएल श्रेणी में आता हो या राशन कार्ड धारक हो।
- बेटी का पंजीकरण जन्म के 1 महीने के अंदर आंगनवाड़ी केंद्र में होना चाहिए।
- बेटी की शिक्षा सरकारी स्कूलों में होनी चाहिए।
- बेटी की शादी 18 वर्ष से पहले न हो।
- परिवार के किसी सदस्य की सरकारी नौकरी न हो।
आवश्यक दस्तावेज
- जन्म प्रमाण पत्र
- माता-पिता का आधार कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बेटी की पासपोर्ट साइज फोटो
- स्कूल सर्टिफिकेट्स (कक्षा 6, 8, 10, 12)
- बैंक पासबुक की कॉपी
आवेदन प्रक्रिया
भाग्यलक्ष्मी योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन माध्यम से किया जाता है।
- निकटतम महिला एवं बाल विकास विभाग (WCD) कार्यालय में जाएं।
- योजना के लिए निर्धारित आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
- सभी आवश्यक जानकारियां और दस्तावेज फॉर्म में भरें और संलग्न करें।
- पूरा फॉर्म जमा करने से पहले सावधानीपूर्वक जांच कर लें।
- फॉर्म जमा करने के बाद कर्मचारी रसीद/संपर्क पर्ची देंगे।
- आगे की प्रक्रिया की जानकारी समय-समय पर कार्यालय से प्राप्त होती रहेगी।
महत्वपूर्ण जानकारी
- यह योजना केवल एक बार लाभ के लिए मान्य है।
- अगर बेटी की शादी 18 वर्ष से पहले होती है, तो योजना का लाभ स्वतः रद्द हो जाता है।
- आवेदनकर्ता को समय-समय पर योजना से जुड़े अपडेट आंगनवाड़ी केंद्र या कार्यालय से लेते रहना चाहिए।
निष्कर्ष
Bhagya Lakshmi Yojana 2025 केवल एक वित्तीय सहायता योजना नहीं, बल्कि बेटियों के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी पहल है। अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य में रहते हैं और आपके घर में बेटी का जन्म हुआ है, तो इस योजना का लाभ जरूर उठाएं। इससे न केवल बेटी का भविष्य सुरक्षित होगा, बल्कि समाज में भी बेटियों के प्रति सोच में बदलाव आएगा।