पैन कार्ड धारकों के लिए नया नियम लागू, 24 जून 2025 से लग सकता है 10000 रुपए तक जुर्माना

आज के डिजिटल जमाने में पैन कार्ड आपकी पहचान का अहम हिस्सा बन चुका है। चाहे बैंक खाता खोलना हो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना हो, म्यूचुअल फंड में निवेश करना हो या फिर कोई बड़ी खरीदारी—हर जगह पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। ऐसे में यदि आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है, तो अब सावधान हो जाइए!

क्योंकि केंद्र सरकार ने पैन कार्ड धारकों के लिए नया नियम लागू कर दिया है, और इसे नजरअंदाज करना अब महंगा पड़ सकता है।

पैन-आधार लिंकिंग की अंतिम तारीख 30 जून 2025

सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की डेडलाइन बढ़ा दी है। अब 30 जून 2025 तक का समय दिया गया है। पहले यह तारीख 31 मई थी। हालांकि यह आखिरी मौका हो सकता है, इसलिए समय रहते इस प्रक्रिया को जरूर पूरा करें।

अगर लिंक नहीं कराया तो क्या होगा?

यदि तय समयसीमा तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया गया, तो:

  • आपका पैन कार्ड निष्क्रिय (Inactive) हो जाएगा।
  • किसी भी आयकर संबंधी कार्य में उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
  • बैंकिंग, निवेश, बीमा जैसे कार्यों में रुकावट आ जाएगी।
  • आपको ₹1,000 तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

निष्क्रिय पैन का इस्तेमाल किया तो लगेगा भारी जुर्माना

यदि आप निष्क्रिय पैन कार्ड का इस्तेमाल करते पाए गए तो आपके खिलाफ आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत कार्रवाई हो सकती है और ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

इन कार्यों पर लगेगा ब्रेक, अगर पैन लिंक नहीं किया

यदि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है, तो आप:

  • ITR फाइल नहीं कर पाएंगे
  • नया बैंक खाता नहीं खुलवा पाएंगे
  • शेयर बाजार में ट्रेड नहीं कर सकेंगे
  • बीमा पॉलिसी नहीं ले पाएंगे
  • ₹50,000 से अधिक की राशि जमा या निकासी नहीं कर सकेंगे
  • संपत्ति खरीद-बेच नहीं पाएंगे

घर बैठे ऐसे करें पैन को आधार से लिंक

आप बेहद आसानी से अपने मोबाइल या कंप्यूटर से पैन-आधार लिंक कर सकते हैं:

  1. incometax.gov.in वेबसाइट पर जाएं
  2. “Link Aadhaar” सेक्शन में क्लिक करें
  3. पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें
  4. OTP भरें और “Validate” पर क्लिक करें
  5. प्रोसेस कंप्लीट होते ही आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा

सरकार का उद्देश्य क्या है?

सरकार का लक्ष्य टैक्स सिस्टम को पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। पैन से जुड़े फ्रॉड और डुप्लिकेशन को रोकने के लिए पैन-आधार लिंकिंग जरूरी किया गया है। यह नियम न केवल टैक्स चोरी को रोकता है, बल्कि आम लोगों को भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में अधिक सुरक्षा देता है।

जरूरी सुझाव

  • समय से पहले पैन-आधार लिंक कराएं
  • किसी साइबर कैफे या फेक वेबसाइट पर भरोसा न करें
  • केवल सरकारी पोर्टल का ही उपयोग करें
  • लिंकिंग के बाद SMS या ईमेल द्वारा पुष्टि प्राप्त करें

निष्कर्ष

यदि आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक गतिविधियों में कोई बाधा न आए और कोई कानूनी परेशानी न हो, तो 30 जून 2025 से पहले पैन-आधार लिंकिंग जरूर करा लें। देर करने पर आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है और आपका पैन कार्ड भी निष्क्रिय हो सकता है।

पैन कार्ड है तो सतर्क रहें – अब एक छोटी सी लापरवाही भारी नुकसान का कारण बन सकती है.